1. विद्यार्थी को निर्धारित समय पर विद्यालय आना अनिवार्य है।
2. विशेष परिस्थितियों में कक्षा अध्यापक, प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों अथवा प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को निर्धारित पोशाक पहनकर विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक विद्यार्थी का प्रातः कालीन सभा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
4. प्रत्येक विद्यार्थी के पास प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित परिचय-पत्र होना अनिवार्य है। (विस्तृत विवरण के लिए " परिचय-पत्र सम्बन्धी नियम" देखें)
5. सम्बन्धित अध्यापक की अनुमति से ही छात्र किसी भी घंटे में अपनी कक्षा छोड़ सकेगा।
6. किसी अध्यापक के अवकाश पर होने की स्थिति में उसकी कक्षाओं में अन्य अध्यापक की
व्यवस्था की जाती है। यदि किसी कारणवश व्यवस्था नहीं होती है तो मॉनीटर्स प्रधानाचार्य से सम्पर्क करें।
7. विद्यालय समय में रिक्त पीरियड में वाचनालय में जाना वांछित है।
छात्राओं से अपनी कक्षाओं में तथा कक्षा से बाहर एवं सभी उत्सवों सभाओं एवं गोष्ठियों में पूर्ण अनुशासन और सद्व्यवहार अपेक्षित है।
8. विद्यालय की किसी भी वस्तु को हानि पहुँचाना अपराध है।
9. परिक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग करना तथा अशिष्ट व्यवहार करना दण्डनीय अपराध है।